Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana:
महिलाएं, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बनाई गई योजनाओं के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। हम आपको आज छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है ” Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana“। इन योजनाओं के जरिए, महिलाओं को पैसों की मदद, सामाजिक सुरक्षा, उच्च शिक्षा, और अपना काम खुद से शुरू करने के लिए ऋण भी मिलता है।
अगर आप छत्तीसगढ़ की महिला हैं और इस योजना का लाभ चाहती हैं, तो कृपया हमारे लेख को पढ़ें।हम यहां योजना के लिए कौन-कौन से लोग पात्र हैं, इसके फायदे क्या हैं, और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। कृपया इस लेख को पूरा पढ़ें, ताकि आप सही जानकारी प्राप्त कर सकें।
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana 2023
छत्तीसगढ़ में 2009-2010 में महिला कोष ने महिलाओं को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना बनाई। इस योजना के तहत, 35 से 45 साल की विधवा महिलाएं, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं और यौन पीड़ित महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
इस योजना में आपको ₹100000 तक का ऋण मिल सकता है, जिस पर सालाना 5% ब्याज लगता है, और यह ऋण 5 साल के लिए होता है।और ये ऋण महिलाएं 5 साल के भीतर वापस कर सकती हैं। पहले, ब्याज दर 6.5% थी, लेकिन 2017 में इसे कम करके 5% कर दिया गया। Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए एक जीवनदायिनी बना दिया है, जिसके माध्यम से अब तक हजारों महिलाएं ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और समाज में अपनी पहचान बनाई है।साथ ही, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है। इस योजना को महिला और बच्चों के विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है।
Overview Of Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana
योजना का नाम | Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana |
शुरू की गई | महिला कोष द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
आरंभ वर्ष | सन् 2009-2010 |
लाभार्थी | विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं |
उद्देश्य | खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना |
ऋण की राशि | ₹100000 |
ब्याज दर | 6.5% |
अधिकारिक वेबसाइट | http://cgwcd.gov.in/ |
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की गरीब महिलाएं, जो कम पैसों से जीवन बिताती हैं, अब अपने खुद के काम के लिए पैसा उधार ले सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इसमें यह भी ध्यान में रखा गया है कि जो महिलाएं उद्योग शुरू करने की क्षमता रखती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं।
अब वे महिलाएं Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के तहत ₹100000 तक का सस्ता लोन प्राप्त करके अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इससे राज्य में नए छोटे उद्योगों का संचय होगा, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और बेरोजगारी कम होगी।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत पात्रता
यदि आप इस सक्षम योजना (सक्षम योजना छत्तीसगढ़) का लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको इसकी निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, जिनको जानना आवश्यक है।
- आपको छत्तीसगढ़ की स्थायी या मूल निवासी महिला होनी चाहिए।
- सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत, स्वयं सहायता केंद्र की सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- 35 साल से लेकर 45 साल तक की गरीब महिलाएं, जो बीपीएल की श्रेणी में आती हैं, आवेदन कर सकती हैं।
- महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हैं (विधवा महिलाएं) या कानूनी तौर पर तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं।
- ट्रांसजेंडर महिलाएं।
- 35 से 45 साल की अविवाहित महिलाएं।
- एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं।
- यौन उत्पीड़ित महिलाएं भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक दिया गया प्रमाण पत्र
- Mahatma Gandhi Rural Industrial Park Yojana
Saksham Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
इस योजना को महिला और बच्चों के विकास विभाग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना है।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें प्रदेश की 35 से 45 वर्षीय महिलाएं शामिल होंगी, जो कि गरीब हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- इस योजना के तहत, सभी पात्र महिलाओं को एक लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसका उपयोग वे अपने स्वरोजगार की शुरुआत के लिए कर सकेंगी।
- इस लोन की वार्षिक ब्याज दर सामान्य है और महिलाएं इसे 5 साल के भीतर वापस कर सकेंगी।
- इस रोजगार से महिलाएं सशक्त होंगी और दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।
- इससे बेरोजगारी कम होगी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- छत्तीसगढ़ के 2009-10 से,महिला एवं बाल विकास विभाग ने “Saksham Suraksha Yojana” का आयोजन किया है। इस योजना के अंतर्गत, जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है।
- योजना के तहत ऋण की मंजूरी जिला स्तर पर दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सक्षम सुरक्षा योजना के प्रारंभिक चरण में ब्याज दर को 6.5% से 2017 में 5% कम कर दिया है।
- 5 साल के लिए, 5% ब्याज दर पर लोन महिलाओं के लिए उपलब्ध होता है। इस लोन के लिए आवेदन की स्वीकृति का हक जिला स्तर पर महिलाओं को मिलता है।
- Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत 35 से 45 वर्षीय अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, यौन उत्पीड़ित, ट्रांसजेंडर और एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
Saksham Suraksha Yojana के तहत अबतक आवंटित ऋणराशि विवरण (सूचीवार)
सत्र् | महिलाओं की संख्या | कुल आवंटित ऋणराशि |
2009-2010 | 67 से अधिक महिलाएं | 45 लाख 30 हजार रुपए। |
2010-2011 | 162 महिलाएं | 90 लाख रुपए |
2011-2012 | 190 महिलाएं | 9 लाख 95 हजार रुपए |
2012-2013 | 230 महिलाएं | 1 करोड़ 31 लाख 45 हजार रुपए |
2013-2014 | 168 महिलाएं | 90 लाख 15 हजार रुपए |
2014-2015 | 191 महिलाएं | 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपए |
2015-2016 | 346 महिलाएं | 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपए |
2022 | 1354 महिलाएं | 8 करोड़ 4 लाख रुपए |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
वो महिलाएं जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत योग्य हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं:
- सबसे पहले, आवेदी महिला को अपने संबंधित कार्यालय या अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा।
- वहां से, वह सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करेगी।
- फिर, उसको ध्यान से आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद, वह सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ेगी।
- अब, वह आवेदन पत्र को वही विभाग या आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करेगी, जहां से वह आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था।
- संबंधित विभाग के अधिकारी आवेदन पत्र की सत्यापन प्रक्रिया करेंगे।
- अगर आवेदन पत्र की सत्यापन प्रक्रिया में स्वीकृति मिलती है, तो उसको ऋण प्रदान किया जाएगा।
इस तरीके से, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत आप आवेदन कर सकती हैं।
हेल्पलाइन नंबर
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana से सम्बंधित किसी सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0771-4267996, 0771- 2284044, +91-771-2510757 पर कॉल करें।
Conclusion:
दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के संबंध में आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट www.gov.dailyupdateshq.com पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।
Saksham Suraksha Yojana FAQ’s
Q1.Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 के अंतर्गत मिलने वाली लोन राशि कितनी होती है ?
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। इस ऋण का उद्देश्य है कि योजना के लाभार्थी महिला खुद का छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
Q2.सक्षम योजना छत्तीसगढ़ से महिलाओं को क्या लाभ होगा ?
Saksham Suraksha Yojana के द्वारा, महिलाओं को ऋण मिलेगा ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय या छोटा उद्योग शुरू कर सकें। इससे वे अपना खुद का काम कर सकेंगी और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगी। उन्हें किसी से निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
Q3.मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना क्या है ?
यह योजना प्रदेश में महिलाओं के लिए है। इसके जरिए, महिलाओं को अपने स्वरोजगार की शुरुआत के लिए ऋण मिलेगा। इसके माध्यम से, महिलाएं स्वावलंबी बन सकेंगी और आत्मनिर्भर हो सकेंगी।
Q4.Saksham Suraksha Yojana में राज्य की कौन सी महिलाओं को आवेदन के लिए पात्र माना गया है ?
Saksham Suraksha Yojana में आवेदन करने के लिए उन महिलाओं को पात्र माना गया है जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच हैं, जो अविवाहित हैं और जिनके पति की मौके पर हो गई है। इसके अलावा, यदि कोई महिला तलाकशुदा है या उनकी पारिवारिक स्थिति बीपीएल (बीडीएली) श्रेणी से जुड़ी हुई है, तो वे भी इस योजना के लिए पात्र होती हैं।
Q5.छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गयी ?
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सत्र 2009-10 में की गयी।