Haryana Viklang Pension Yojana:
मित्रों, आज हम आपको Haryana Viklang Pension Yojana के बारे में बताएँगे और यह भी बताएँगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने पहले भी इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया गया है। हरियाणा में रहने वाले विकलांग व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 60% तक विकलांग होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। हम आपको इस योजना के लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों और प्रक्रिया के बारे में सभी जानकारी देंगे।
Haryana Viklang Pension Yojana 2024
हरियाणा सरकार ने विकलांगों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना से विकलांग लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की सहायता मिलेगी। इसके तहत, उन्हें सम्मान से जीने का मौका मिलेगा। इसके लिए आवेदक को हरियाणा में निवास करना और उनकी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यह योजना उन लोगों के लिए है जो हरियाणा के नागरिक हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्ति |
साल | 2024 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ कौन से लोग नहीं उठा सकते:
- वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- विधवाओं को भी यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसी के पास तीन या चार पहिये वाला वाहन है तो भी उन्हें यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जो विकलांग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- हरियाणा में रहने वाले लोग विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके लिए उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और कम से कम 3 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रहे हों।
- विकलांगता का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, जिसमें 60% से लेकर 100% तक की विकलांगता होनी चाहिए।
- यह योजना शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी लाभ प्रदान करती है।
- इसके तहत, वह भी लाभार्थी हो सकते हैं जो बहुत कम देख सकते हैं या पूरी तरह से अंधे हैं।
- इस योजना का लाभ कुष्ठ रोगी, पोलियो ग्रस्त व्यक्ति या किसी दुर्घटना के चलते विकलांग हो गए लोग भी उठा सकते हैं।
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:
अगर आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- हरियाणा राज्य का पता साबित करने वाला दस्तावेज़ (Permanent Residence Certificate)
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- राशन कार्ड
- विकलांगता साबित करने वाला प्रमाण पत्र
- आय साबित करने वाला दस्तावेज़
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
हरियाणा में, विकलांग लोगों के लिए पेंशन पाने के लिए, आपको ई-डिश सेंटर या अटल सेवा केंद्र जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें
- फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, आपको इसे भरकर सही जानकारी भरनी होगी।
- आवेदन जमा करें
- भरे हुए फॉर्म को ई-डिश सेंटर या अटल सेवा केंद्र में जमा करें।
- जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, तो उसे प्रिंट कर लें।
- फिर, इस फॉर्म को ध्यान से भरें या किसी सही व्यक्ति से भरवा लें, जिसके बाद इसे अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ मिलाकर संबंधित कार्यालय में जमा कर दें।
- कुछ दिनों बाद, आपको सूचित किया जाएगा, और जो लोग चयनित होंगे, उन्हें ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’ द्वारा हरियाणा सरकार से विकलांगता पेंशन दी जाएगी।
- इस तरह, हरियाणा के विकलांग लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा के रहने वाले हैं और जो विकलांग हैं, उन्हें यह पेंशन मिल सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए, आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा।
- सबसे पहले, आपको सोशल जस्टिस और राइट्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको हिंदी में ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आपको चुनना होगा।
- फिर आपको वहां फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं।
- जब आप फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने फॉर्मों की एक सूची खुल जाएगी।
- अब आपको यहाँ हरियाणा दिव्यांग जन पेंशन के लिए आवेदन पत्र पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब अगली स्क्रीन पर आपको एक फॉर्म दिखेगा, जिसे आपको भरना है।
- आपको उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट निकालना है।
- आपको ध्यान से फॉर्म में सभी जानकारी भरनी है जो पूछी गई है।
- जब फॉर्म भर लिया जाए, तो सभी मांगे गए दस्तावेजों को उसके साथ जोड़ना है।
- फिर आपको वहाँ के जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर फॉर्म जमा करना है।
- आपके द्वारा जमा किए गए फॉर्म को अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- फिर आपको योजना के अनुसार लाभ मिलेगा।
Conclusion:
दोस्तों, हमने हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के संबंध में आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट https://gov.dailyupdateshq.com/ पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।
Mainpuri/Ghusupur