Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan:
सरकार स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। आज हम राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है “राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना”। इस योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।तो आइए जानते हैं क्या है इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस लेख को पूरा पढ़ें ताकि आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस कारण, राजस्थान सरकार द्वारा एक नई पहल के रूप में स्वरोजगार के लिए ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, स्वरोजगार उद्योग या सेवा सेक्टर के उद्योगों को समर्थन प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत, न केवल वे लोग आवेदन कर सकते हैं जो नए उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पहले से स्थापित उद्यम हैं और जो विस्तार, विविधीकरण, या आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं।राजस्थान पहचान पोर्टल
Overview Of Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसने लॉन्च की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in/signin?ru=mlupy |
साल | 2023 |
सब्सिडी दर | 5% से 8% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
भारत सरकार ने ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य छोटे उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों को नवीनीकृत करना है। इस योजना के अंतर्गत, हमने यह सुनिश्चित किया है कि इससे छोटे और बड़े स्तर के लोगों को समान अवसर मिले, ताकि निम्न वर्ग के लोगों को भी उद्यमिता के लिए समर्थन प्राप्त हो। इस योजना के तहत, राज्य को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होगा और लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त करने का एक नया मौका मिलेगा। यह योजना सभी राज्यवासियों के लिए एक विशेष प्रकार की समर्थन योजना है और इसके तहत नागरिक उचित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त करने का संकल्प कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी दर में कमी हो। सरकार इस योजना के तहत ऋण पर सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और प्रदेश में स्वरोजगार की संभावना बढ़ेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 सब्सिडी
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत, सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी। इस योजना के अंतर्गत ₹10,00,00,000 तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जबकि व्यापारिक ऋण की अधिकतम सीमा ₹1,00,00,000 है। यह योजना आमतौर पर समग्र ऋण, सावधि ऋण, और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। ₹1000000 तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक द्वारा ₹1000000 तक का ऋण बिना किसी इंटरव्यू के सीधे प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि ₹1000000 से ऊपर के ऋण को बैंक द्वारा जांच के बाद जिला स्तर की टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऋणदात्री संस्थाएं
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
- एस आई डी बी आई
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- राजस्थान वित्त निगम।
- सिडबी।
ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट
- ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है।
- इस स्थिति में ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही प्रदान किया जाएगा।
- बैंकों द्वारा ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
ऋण से संबंधित कुछ प्रावधान
- इस योजना के अंतर्गत, लोगों को 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है।
- बुनकर कार्ड धारकों को ₹100,000 तक के ऋण पर ब्याज का पूरा भरण-पोषण अनुदान मिलेगा।
- यदि बैंक ऋण के ब्याज दर से कम है, तो उसके बराबर शत प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।
- 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के लाभार्थी
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
- सोसाइटी
- पार्टनरशिप फॉर्म्स
- एलएलपी फॉर्म्स
- कंपनीज
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर
सीरियल नंबर | ब्याज दर | अधिकतम लोन अमाउंट |
1 | 8 % | 25 लाख रु |
2 | 6 % | 25 लाख से 5 करोड रु तक |
3 | 5 % | 5 करोड़ से 10 करोड़ रु तक |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पात्रता की शर्तें
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए।
- उन्हें स्वयं सहायता समूह या इस समूह के सदस्य होना चाहिए, जो राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज हैं, और उन्हें एलएलपी फर्म या कंपनी के साथ नियमों के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए।राजस्थान आपकी बेटी योजना
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और इसके अंतर्गत स्वरोजगारी अधिकारियों को समर्थन प्रदान करना है।
- इस योजना के अनुसार, ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी दर 5% से 8% तक होगी।
- यह योजना नई एंटरप्राइज स्थापित करने के इच्छुक लोगों को सब्सिडी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, साथ ही पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी इस लाभ का हिस्सा बन सकती हैं।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत, लोन की अधिकतम सीमा ₹100000000 है और व्यापारिक ऋण की सीमा ₹10000000 है।
- इस योजना के अनुसार, ऋण के लिए विभिन्न प्रकार के सुविधाएं हैं, जैसे कि समग्र ऋण, सावधान ऋण, और कार्यशील पूंजी ऋण।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ₹1000000 तक के लोन के लिए कोई भी कॉलेटरल सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
- इसके तहत ₹1000000 तक का लोन बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि ₹1000000 से ऊपर के ऋण को बैंक द्वारा जांचने के बाद जिले स्तरीय कार्य समिति को सुरक्षित किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में कमी होगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना कार्यान्वयन एजेंसी
- राजस्थान में, लघु उद्योग योजना को उद्योग विभाग के अधीन लागू किया जाएगा।
- यह योजना जिले-स्तरीय उद्योग केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, जो कि उद्योग विभाग के प्रबंधन के तहत होंगे।
- योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए, राज्य स्तर पर योजना के निर्देशक उद्योग कार्यालय को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का कार्यान्वयन
- लाभार्थी को योजना के लाभ का आनंद लेने के लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- जिला उद्योग केंद्र द्वारा हर महीने एक शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें आवेदन से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज अनुदान की प्रक्रिया को सरल और कंप्यूटरीकृत बनाए रखने के लिए भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
- ऑनलाइन भुगतान करने के लिए बैंक या वित्तीय संस्था के साथ एक अनुबंध करके पोर्टल पर भुगतान किया जा सकेगा।
- नोडल वित्तीय संस्थान को ऑनलाइन व्यवस्था के लिए अग्रिम राशि भुगतान करने का विकल्प होगा, और इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए व्यय भी किया जा सकेगा।
- विभाग आवेदन की जाँच करके सत्यापन करेगा और सत्यापित होने पर लाभार्थी को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना को विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों तक योजना का पहुंच सके।
- इन सभी कार्यों के लिए आवंटित बजट का 5% हिस्सा उपयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची
- शराब, शराबी और अन्य मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण और विपणी।
- विस्फोटक सामग्री। एक परिवहन यान जिसकी ऑन-रोड कीमत ₹1000000 से अधिक है।
- पॉलिथीन और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद, जिन्हें पुनः चकित नहीं किया जा सकता।
- इन उत्पादों और गतिविधियों को भारत सरकार और राज्य सरकार ने समय-समय पर प्रतिबंधित किया है।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के निबरंधन एवं शर्तें
- ऋण राशि को उसी कारण इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए ऋण लिया गया है।
- ब्याज सहायता केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उद्यम द्वारा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान होगा।
- लाभार्थी को एक लिखित साक्षरता पत्र देना होगा, जिसमें उसे यह आश्वासन देना होगा कि वह ऋण की समय पर भुगतान करेगा।
- ऋण खाता एनपीए श्रेणी में आने के बाद, उद्यमी द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले पुनर्भुगतानों के साथ, उक्त अवधि का ब्याज भी दिया जाएगा, जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार होगा।
Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत विशेष वर्ग/उद्यमियों को अधिमान
इस विशेष योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की सूची निम्नलिखित है:
- वे लोग जो लंबे समय से सफलता से स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।
- राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित या पुरुस्कृत व्यक्ति।
- बैंक में पहले से अच्छे ऋणी और बैंक के नियमों के अनुसार समय से ऋण चुकाने वाले आवेदक।
- दिव्यांग वर्ग के व्यक्ति।
- समाज के सबसे वंचित तबके के लोग, जिन्हें योजना के तहत विशेष समर्थन या रोजगार प्राप्त होता है।
- श्रमिकों का समृद्धि में योगदान, जो लंबे समय से किसी उद्यम में काम कर रहे हैं।
- वस्त्र बुनाई या हस्तशिल्प में कुशल व्यक्ति जो योजना के तहत काम करना चाहते हैं।
- भविष्य में उपयोगी काम करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति।
- व्यक्ति जो किसी अन्य देश से न्यूनतम एक वर्ष तक काम करने के बाद वापस लौटे हैं।
- रोजगार सृजन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति।
- पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और आधुनिकीकरण में निवेश करने की इच्छा रखने वाले नागरिक।
- स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी।
संस्थागत आवेदन हेतु पात्रता शर्तें
- संगठन को किसी भी राज्य सरकार के विभाग, मार्गदर्शिका, नियम या योजना के अंतर्गत स्थापित होना चाहिए।
- संगठन के सभी सदस्यों को राजस्थान में स्थायी निवासी होना चाहिए।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत, संगठन के किसी भी सदस्य को डिफॉल्टर नहीं बनने देना चाहिए।
- संगठन का गठन कम से कम 1 वर्ष पहले होना चाहिए।
- संगठन से संबंधित सभी जानकारी स्थानीय सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- सहकारी समितियाँ जो सहकारी विभाग में पंजीकृत हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ उठाने का हक है।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले, आपको एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब जब आप पोर्टल पर जायेंगे, तो आपको वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
- अगर आप पहले से ही पोर्टल में पंजीकृत हैं, तो आपको अपनी लॉगइन क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा।
- अगर आपने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है, तो आपको यह करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आपको पहले अपनी श्रेणी का चयन करना होगा।
- इसके बाद, आपके सामने पंजीकरण फॉर्म आएगा।
- इस फॉर्म में आपको सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- फॉर्म भरने के बाद, आपको ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपको होम पेज पर जाकर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद, आपको ‘राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपके सामने आवेदन फॉर्म आएगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब, आपको ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह, आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
Conclusion:
दोस्तों, हमने राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के संबंध में आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट https://gov.dailyupdateshq.com/ पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।