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(Form) Haryana Labour Department Yojana:हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम 2023; free ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

Haryana Labour Department Yojana:

हरियाणा सरकार भी अपने श्रमिकों के लिए ऐसी ही योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के लाभ को Haryana Labour Department Yojana के माध्यम से प्रदान किया जाता है।सरकार द्वारा श्रमिकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। हम आपको इस लेख के माध्यम से हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसमें यह जानेंगे कि योजना क्या है, इसके लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, पात्रता क्या है, महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन-से हैं, और आवेदन प्रक्रिया कैसी है। तो दोस्तों, अगर आप Haryana Labour Department Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Table of Contents

Haryana Labour Department Yojana 2023

Haryana Labour Department Yojana के माध्यम से हरियाणा के श्रमिकों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इससे उनके जीवन का स्तर बेहतर होता है और वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं।Haryana Labour Department Yojana के अंतर्गत उन्हें विभिन्न तरीकों से सहायता मिलती है, जैसे कि बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने के लिए धन अनुदान, महिला श्रमिकों को मिलने वाली विशेष सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना और और भी कई योजनाएं।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम में श्रमिकों को अपने आवेदन करने के लिए सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होती है। सभी श्रमिक इसे हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें समय और पैसे दोनों की बचत होती है और प्रणाली में पारदर्शिता आती है।

Haryana Labour Department Yojana के तहत सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी श्रमिकों को योजनाओं का लाभ पूरे तरीके से मिल रहा है। इससे हरियाणा के श्रमिक और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलती है और उनका जीवन आनंदमय बनता है।

Overview Of Haryana Labour Department Yojana

योजना का नामHaryana Labour Department Yojana
किस ने लांच कीहरियाणा सरकार
आरम्भ की गईहरियाणा सरकारी योजनाएं
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजनाएं
लाभार्थीहरियाणा के श्रमिक
उद्देश्यसभी श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना।
पंजीकरण प्रक्रिया
ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://hrylabour.gov.in/
साल2023

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम का उद्देश्य

Haryana Labour Department Yojana का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के श्रमिकों के लिए अलग-अलग योजनाओं के फायदे प्रदान करना। इस योजना के तहत सरकार ने सभी श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर श्रमिक अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हरियाणा के श्रमिक इन विभिन्न योजनाओं के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।

Haryana Labour Department Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

  • हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना हरियाणा के कामगारों के लिए शुरू की गई है।
  • Haryana Labour Department Yojana के अंतर्गत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिससे हरियाणा के कामगार लाभ उठा सकते हैं।
  • हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम से कामगारों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकते हैं।
  • Haryana Labour Department Yojana के तहत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, उपकरण खरीदने के लिए सहायता, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं।
  • इस योजना के तहत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन एक सिंगल पोर्टल के माध्यम से करेगी, जिसका लाभ राज्य के श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा।
  • इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, आपको किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।
  • ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपके समय एवं धन की बचत होगी साथ ही प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।
  • Haryana Labour Department Yojana का लाभ हरियाणा के सभी कामगार उठा सकते हैं।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की पात्रता

बच्चो की शादी पर वित्तीय सहायता

 योजना का लाभ :₹50000

विवाह के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 साल से नियमित सदस्य होना चाहिए। शादी के लिए आवेदन करते समय, एक वैध शादी का कार्ड और आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी देनी चाहिए। आवेदक को एक घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें उन्हें यह दिखाना होगा कि उन्होंने किसी अन्य सरकारी विभाग से इस तरह की कोई योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया है। दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। विवाह का प्रमाण पत्र आवेदक को निर्देशक के कार्यालय में विवाह के 6 महीने के अंदर प्रस्तुत करना जरूरी है।

कन्यादान योजना

 योजना का लाभ :₹51000

आवेदक को कम से कम 1 साल तक नियमित सदस्य होना चाहिए। संबंधित अधिकारी को शादी का कार्ड और आवेदन पत्र प्रमाणित करना चाहिए। आवेदक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है, जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि उसने किसी अन्य सरकारी विभाग से इस तरह की कोई योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया है। दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को निर्देशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र विवाह की 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

योजना का लाभ :₹8000

इस योजना के लिए, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, उसको एक साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। यह योजना विद्यार्थियों को तीन बच्चों तक की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लेकिन अगर विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसे आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। यदि कोई छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, छात्र को संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र अपलोड करना भी जरूरी होगा, जिसमें उसकी नियमित रूप से पढ़ाई की जाने वाली जानकारी दी जाएगी।

प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता

योजना का लाभ :₹20000

इस योजना के लिए आवेदक को 1 साल की नियमित सदस्यता चाहिए। जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत आएगा, उसे तीन बच्चों तक की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को फेल हो जाता है तो उसे आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। इसके अलावा, यदि कोई छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छात्र को अपने संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र अपलोड करना भी जरूरी होगा। इस प्रमाण पत्र में घोषणा होनी चाहिए कि विद्यार्थी ने नियमित रूप से पढ़ाई की है।

कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि

योजना का लाभ :₹20000

इस योजना के लिए आपको 1 साल की नियमित सदस्यता होनी ज़रूरी है। जिसमें 3 बच्चों तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

विधवा पेंशन

योजना का लाभ :₹2000

इस योजना के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. उम्मीदवार को महिला होना आवश्यक है।
  2. उम्मीदवार को हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए।
  3. उम्मीदवार को नियमित एक साल की सदस्यता होनी चाहिए।
  4. विधवा जिनके पुनर्विवाह का मामला है, वे इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त करेंगी।
  5. सरकार, बोर्ड, कॉर्पोरेशन या पीएसयू द्वारा नियुक्त विधवाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

योजना के लाभार्थी को इन शर्तों को पूरा करने के बाद, उन्हें योजना के अनुसार समर्थित गतिविधियों का लाभ मिलेगा।

व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में होस्टेल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता

योजना का लाभ :₹20000

एक पंजीकृत श्रमिक को इस योजना का लाभ पाने के लिए एक साल की सदस्यता होनी ज़रूरी है। वे छात्र जो खुद के रोजगार या नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का फ़ायदा नहीं मिल सकता। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में फेल हो जाता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत हॉस्टल के लिए वित्तीय सहायता ३ बच्चों तक दी जाएगी। संस्था मुख्य द्वारा एक प्रमाण पत्र जमा करना भी ज़रूरी होगा, जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि विद्यार्थी ने नियमित रूप से पढ़ाई की है।

कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता

योजना का लाभ :₹20000

श्रमिक को इस योजना का लाभ पाने के लिए एक वर्ष की नियमित सदस्यता अनिवार्य है। यह लाभ एक ही बार ही मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत तीन बच्चों तक कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कोचिंग के मुख्य द्वारा जारी किया गया सम्मान पत्र भी अपलोड करना जरूरी है।

 मातृत्व लाभ

योजना का लाभ : ₹36000

कामगार को कम से कम 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए ताकि उसे इस योजना का लाभ मिल सके। इस योजना से दो बच्चों तक का फ़ायदा हो सकता है। बच्चों की संख्या को देखने की ज़रूरत नहीं है, तीन लड़कियों तक भी इस योजना का लाभ मिलता है। आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होता है। बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है। अगर आवेदक के पति ने पितृत्व लाभ प्राप्त किया है, तो उसे मातृत्व लाभ नहीं मिलेगा।

पितृत्व लाभ

योजना का लाभ :₹21000

कामगार के लिए कम से कम 1 साल की नियमित सदस्यता होनी जरूरी है। इस योजना से उनके दो बच्चों तक को लाभ मिल सकता है। बच्चों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए, यह योजना तीन लड़कियों तक के लिए भी लागू है। आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर ही आवेदन करना जरूरी है। अगर कामगार की पत्नी से मातृत्व लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

औजार खरीदने हेतु उपदान

योजना का लाभ₹8000

एक पंजीकृत कामगार को कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। इस योजना का लाभ 5 वर्षों में एक बार और एक कार्यक्रम में अधिकतम 5 बार उठाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना

योजना का लाभ : ₹5100

इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को ही मिल सकता है। इसके लिए, आपको कम से कम एक वर्ष तक इस योजना के पंजीकृत महिला कामगार के रूप में होना जरूरी है। इस योजना के लाभ को मिलने के लिए, महिला कामगार को हर वर्ष नवीकरण करवाना पड़ता है।

सिलाई मशीन योजना

योजना का लाभ₹3500

एक महिला कामगार को इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम एक साल की सदस्यता की आवश्यकता है। इस योजना का फायदा केवल एक बार कार्यकाल के दौरान ही मिलता है।

 साइकिल योजना

योजना का लाभ₹3000

इस योजना के लिए, आपको कम से कम 1 वर्ष तक श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। जब आप इसके लाभ उठा सकते हैं, तो आपको 5 वर्ष के अंदर एक बार ही इसका फायदा मिलेगा।

कन्यादान योजना

योजना का लाभ₹51000

कामगार श्रमिक को कम से कम 1 साल से नियमित सदस्य होना जरूरी है। वह अपना आवेदन शादी होने के 1 साल के भीतर ही करना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। आवेदक को यह भी घोषित करना होगा कि उसने किसी अन्य सरकारी विभाग से इस सहायता को पहले से ही नहीं प्राप्त किया है और न ही भविष्य में प्राप्त करेगा।

बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)

योजना का लाभ₹51000

कामगार श्रमिकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक साल की सदस्यता जरूरी है। जिनके बच्चों की शादी होने वाली है, उन्हें बच्चों के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी चाहिए। शादी होने के एक साल के अंदर ही आवेदन करना जरूरी है। आवेदक को एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से इस सहायता का लाभ नहीं ले रहा है और न ही लेगा।

बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)

योजना का लाभ :

कामगार श्रमिक को 1 वर्ष की सदस्यता होनी ज़रूरी है। उसे अपने बच्चों के विवाह के पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। शादी के 1 वर्ष के भीतर उसे आवेदन करना आवश्यक है। आवेदक को एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा जिसमें उसे यह सत्यापित करना होगा कि उसने किसी अन्य सरकारी विभाग से इस सहायता को प्राप्त नहीं किया है और न ही करेगा।

पैतृक घर जाने पर किराया

योजना का लाभ :

एक व्यक्ति को इस संगठन में शामिल होने के लिए कम से कम 2 साल की नियमित सदस्यता होना बहुत ज़रूरी है। जब वह यात्रा के लिए टिकट के आवेदन पत्र को भेजता है, तो उसके साथ टिकट की प्रतियोगिता शर्त बनाई जाती है।

 मुफ्त भ्रमण सुविधा

योजना का लाभ :

कामगार को काम करने के लिए कम से कम 2 साल की नियमित सदस्यता होनी जरूरी है। यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ जुड़ाना भी जरूरी है।

आश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता

योजना का लाभ :

पंजीकृत श्रमिक को 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। आवेदन करते समय, वे एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया अपंग प्रमाणपत्र भी जमा करना जरूरी है। इस योजना का फायदा उन पंजीकृत कामगारों के बच्चों को मिलता है जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग ठहराए गए हैं।

अपंगता सहायता

योजना का लाभ :

कामगार को कम से कम 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति को दिनचर्या करने में दिक्कत हो रही है, तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया अपंगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना जरूरी होगा। व्यक्ति को अपंग होने के 1 साल के अंदर ही आवेदन करना आवश्यक है।

अपंगता पेंशन

योजना का लाभ :

कामगार को कुछ नियम ध्यान में रखने होंगे। उनके पास कम से कम 1 साल की सदस्यता होनी चाहिए। अगर वे 70% से 100% अपंग हैं, तो स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र होना जरूरी है। हर साल नवंबर महीने में, उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। उन्हें हर साल निर्धारित राशि जमा करवानी भी अनिवार्य है। उन्हें सरकार के किसी अन्य विभाग की कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें इस संबंध में एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। और उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

 चिकित्सा सहायता

योजना का लाभ :

पंजीकृत श्रमिक को 1 साल का नियमित सदस्यता होना चाहिए। व्यक्ति को अस्पताल में रहने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता

योजना का लाभ :

कामगार को 1 साल की नियमित सदस्यता रखनी होगी। इलाज के पैसे खर्च होने पर उसे बिल दिखाना होगा। सरकारी अस्पताल में इलाज होने पर चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा।

मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण

योजना का लाभ :

कामगार को कम से कम 5 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए और उसकी आयु 60 साल होने में अभी 8 साल शेष होने चाहिए। आवेदक की अधिकतम आयु 52 साल होनी चाहिए। इस योजना के तहत कामगार अपने पूरे जीवन में एक बार लाभ उठा सकता है।

 पेंशन की योजना

योजना का लाभ :

3 से 60 साल की उम्र वाले कामगारों को कामगारी संघ के सदस्य बनने के लिए नियमित होना आवश्यक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ जमा करना होगा। इसके साथ ही, आयु के प्रमाण का सबूत भी देना आवश्यक है। आवेदक को एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें उसे यह बताना होगा कि वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा है।

पारिवारिक पेंशन

योजना का लाभ :

कामगारों को नियमित रूप से पंजीकृत होने के लिए कम से कम 3 साल की अवधि की जरूरत होती है। एक बार यह अवधि सरकार ने तय की हुई है, जिसमें सभी कामगार शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत, कामगार के निधन के बाद, उनके पति या पत्नी को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। पति या पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना

योजना का लाभ :

कामगार को नियमित रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो फ़ायर इन्सीडेंट रिपोर्ट की कॉपी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। संबंधित अधिकारी की जांच के बाद अनुशासन रिपोर्ट होनी चाहिए। नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है।

 मृत्यु सहायता

योजना का लाभ :

कामगारों को एक रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना भी ज़रूरी है। उन्हें एक साक्षात्कार/कानूनी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और कामगार की पहचान पत्र को भी सत्यापित करना अनिवार्य है।

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

योजना का लाभ :

कामगार को रेगुलर रूप से पंजीकृत होना चाहिए। उसका जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। उसे संपादित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र भी चाहिए। और कामगार की पहचान को सत्यापित करने वाली प्रति भी जरूरी है।

Haryana Labour Department Yojana के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

Haryana Labour Department Yojana – शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 60)

Haryana Labour Department Yojana के तहत श्रमिक लाभार्थी को क्लास 1 से लेकर के डिप्लोमा ,डिग्री ,सनातक या स्नातकोतर तक 8000 से 20,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |

योजना के तहत दी जाने वाली राशी कुछ इस प्रकार से है

प्राथमिक शिक्षा (क्लास 1 से 8 वि तक)8000 रूपये प्रतिवर्ष
सैकंडरी शिक्षा (क्लास 9 से 12 वि),आईटीआई कोर्से10,000 रूपये प्रतिवर्ष
उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक)15,000 रूपये प्रति वर्ष
स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक)  20,000 रूपये प्रतिवर्ष

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • वहां पर होम पेज खुलेगा।
  • अब आपको जिस योजना की जरूरत है, उसका चयन करना होगा।
  • उसके बाद आपको एक नया पेज दिखेगा।
  • उस पेज पर आपको ‘अप्लाय नाऊ‘ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • तब आपको एक आवेदन पत्र दिखेगा।
  • उसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसी सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
  • फिर आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  • आखिर में, आपको ‘सबमिट‘ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह, आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।

Haryana Labour Department Yojana में डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले, आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको डिपार्टमेंट लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • वहां आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा।
  • इसके बाद, आपको लॉगिन पर क्लिक करके योजना के तहत लॉगिन करना होगा।
  • यह तरीका आसान है और आप जल्दी से लॉगिन कर पाएंगे।

Haryana Labour Department Yojana में यूजर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना वहां पर आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको यूजर लॉगइन के सेक्शन में जाना होगा।
  • हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में यूजर लॉगइन वहां आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरीके से आप यूजर लॉगइन कर सकते हैं।

Haryana Labour Department Yojana में सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने  होम पेज खुलेगा।
  • फिर आपको ‘ वेरीफाई योर सर्टिफिकेट‘ वाले सेक्शन में जाना होगा।
  • वहां पर आपको अपने टाइप का चयन करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा।
  • फिर आपको ‘सबमिट‘ पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर पाएंगे।

Haryana Labour Department Yojana में सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • उसके बाद आपको ‘मिसलेनियस‘ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ‘सिटीजन चार्टर‘ विकल्प पर क्लिक करना होगा।

पीडीएफ फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर

  • जैसे ही आप सिटिजन चार्टर पर क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • सिटीजन चार्टर आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
  • जैसे ही आप सिटिजन चार्टर पर क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • सिटीजन चार्टर आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

Haryana Labour Department Yojana में ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

  • प्रथम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ईसर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको ऐड कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने कंप्लेंट फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि कंप्लेंट टाइप, विषय, विवरण, पता, जिला, तहसील, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ग्रीवेंस दर्ज कर पाएंगे।

Haryana Labour Department Yojana में ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वहाँ पर आपके सामने वेबसाइट की मुख पृष्ठ (होम पेज) खुल जाएगा।
  • उसके बाद, “e-services” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • तभी आपको “ग्रीवेंस रिड्रेसल” नामक भाग पर जाने का मौका मिलेगा।
  • यहाँ पर हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजना की जानकारी मिलेगी।
  • इसके बाद, आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलकर आएगा।
  • उस पृष्ठ पर आपको अपनी शिकायत संख्या दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद, आपको ट्रॅक विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इससे आपको ग्रीवेंस की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी।

Haryana Labour Department Yojana में रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वहां पर आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको “BRAP” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको “रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • वहां पर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • उस पेज पर आप रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देख सकते हैं।

Haryana Labour Department Yojana में इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खुलने पर आपको होम पेज दिखेगा।
  • फिर आपको BRAP विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब वहां इंस्पेक्शन डैशबोर्ड विकल्प होगा, उसे चुनें।
  • इससे एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देख सकते हैं।
  • हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजनाएं भी वहां उपलब्ध होंगी।

Haryana Labour Department Yojana में BRAP यूसेज डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले, आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खुलेगी, तो होम पेज दिखाई देगा।
  • होम पेज पर आपको BRAP विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको BRAP यूसेज डैशबोर्ड विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजना के बारे में जानकारी एक नए पेज पर दिखेगी।
  • उस पेज पर आपको ACT टाइप और तिथि का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी।

Haryana Labour Department Yojana में कांटेक्ट करने की प्रक्रिया

  • पहले, आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खुलने पर, आपको होम पेज दिखाई देगा।
  • होम पेज पर आपको हेल्प विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजना पेज पर आपको भेज दिया जाएगा।
  • वहां आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • फिर आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह से आप संपर्क कर पाएंगे।

Haryana Labour Department Yojana में संपर्क विवरण

प्रधान कार्यालय: 0172-2701373
एएलसी प्रधान कार्यालय: 0172-2971059
IT Cell : 0172-2971057
ALC NCR: 0124-2322148
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड: 0172-2560226
टोल-फ्री नंबर : 1800-180-4818
कार्यालय का पता:- बेज़ नं. 29-30 (पॉकेट-II), सेक्टर-04 पंचकुला (हरियाणा) -134112
सरल हेल्पलाइन: 1800-200-0023
टोल फ्री नं. HBOCW Board के लिए: 1800-180-2129
(HBOCW बोर्ड के लिए टोल फ्री नंबर)
HBOCW Board : 0172-2575300

Conclusion:

दोस्तों, हमने Haryana Labour Department Yojana के संबंध में आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट www.gov.dailyupdateshq.com पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।

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