Shramik Samajik Suraksha Yojana:
सरकार अलग-अलग योजनाओं के जरिए,मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का आयोजन किया है। इन योजनाओं के जरिए, सभी श्रमिकों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिश कर रही है। इन योजनाओं से श्रमिकों को पैसों में मदद मिलती है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना‘।
इस योजना के तहत, यदि कोई दुर्घटना में मर जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के बारे में जान सकते हैं और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अलावा, आपको यहां इस योजना के लाभ का हकदार बनने के लिए आवश्यक जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए, जानते हैं कैसे आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana 2024
हरियाणा सरकार ने ‘मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, अगर किसी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को श्रम कल्याण बोर्ड में नामांकित कराया गया है और वह काम के स्थान पर दुर्घटना में मर जाता है, तो बोर्ड द्वारा उसके परिवार को ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना श्रमिक के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगी और श्रमिक के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। और मजदूर वर्ग की जीवन शैली पर भी प्रभाव डालेगी। नामांकित मजदूरों को इस योजना का लाभ होगा और उन्हें अगर किसी कारण से यह योजना का लाभ चाहिए, तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा।
इस योजना का लाभ केवल नामांकित(registered ) श्रमिकों को ही मिलेगा। श्रमिक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है और आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा।Haryana Labour Department Yojana
Overview Of Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना |
किसने आरंभ की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के श्रमिक |
उद्देश्य | दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | Saral Portal Yojana |
साल | 2024 |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन का प्रकार | Online/Offline |
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य है कि जब किसी श्रमिक को काम के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है और वह मर जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले। इस सहायता की राशि ₹500000 होगी। इस योजना के तहत, श्रमिक के उत्तराधिकारी को ₹500000 दिए जाएंगे ताकि उनका परिवार स्वयं सहारा बना सके। यह योजना श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अब श्रमिक के परिवार को किसी पर भी निर्भर रहने की जरुरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार उन्हें मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही, यह योजना श्रमिकों के परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार करेगी।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ,श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक कामगार का नियमित registration
- दुर्घटना के संबंध में F.I.R. की कॉपी
- Postmortem Report
- Death Certificate
- संबंधित अधिकारी की जांच उपरांत अनुशंसा report
- नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
Haryana Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना के अंतर्गत, अगर कोई पंजीकृत कामगार कामकाजी स्थान पर दुर्घटना में मर जाता है, तो सरकार उसके परिवार को ₹500000 की आर्थिक सहायता देगी।
- यह योजना श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है
- उनके जीवन को भी सुधारने का प्रयास करती है।
- इस योजना का लाभ सिर्फ पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलेगा
- उन्हें इसके लाभ के लिए श्रमिक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जमा करनी होगी।
- इसके साथ ही, आवेदक को नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- पहले आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको register Here का ऑप्शन दिखाई देगा
- आपको उस ऑप्शन पर Click करना होगा।
- अब जब आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर का इंटरनेट ब्राउज़ करेंगे, तो एक नया पेज खुलेगा।
- उस पेज पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड, और राज्य की जानकारी डालनी होगी।
- फिर आपको ‘सबमिट’ पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद, आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- फिर, आपको ‘मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद, आपके सामने आवेदन फॉर्म होगा, जिसमें आपको आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करने का विकल्प मिलेगा।
- आखिर में, आपको ‘सबमिट’ पर क्लिक करना होगा
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- पहले, आपको सरल हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां जाकर, आपके सामने पहला पेज दिखेगा।
- उसके बाद, आपको “ट्रेक एप्लीकेशन ऑनलाइन” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज खुलेगा।
- यहाँ, आपको अपने विभाग और सेवा का चयन करना होगा।
- इसके बाद, आपको अपनी एप्लिकेशन रेफरेंस आईडी डालनी होगी।
- फिर, आपको स्थिति चेक करने के लिए ‘चेक स्टेटस टेबल’ पर क्लिक करना होगा।
- आपके आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी।
ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया
- पहले, आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर, वहां आपको होम पेज दिखाई देगा।
- उसके बाद, आपको ‘ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट‘ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको ऐड कंप्लेंट से विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- उस पेज पर आपको कंप्लेंट टाइप करना होगा।
- उसके बाद आपको विषय, विवरण, पता, जिला, तहसील, नाम, ई-मेल, और मोबाइल नंबर भरना होगा।
- अब आपको सबूत अपलोड करना होगा।
- उसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
ग्रीवेंस की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले, आपको श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब, आपको होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज पर, आपको ग्रीवेंस और कंप्लेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- तो एक नया पेज खुलेगा।
- उस पेज पर आपको अपनी शिकायत का नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद, आपको ट्रक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपकी शिकायत की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले, आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- तो आपको होम पेज दिखाई देगा।
- उसके बाद, आपको लॉगिन सेक्शन में जाना होगा और यूजरटाइप चयन करना होगा।
- फिर, आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, और कैप्चा कोड डालना होगा।
- अब, आपको लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से, आप सफलतापूर्वक लॉग इन कर सकेंगे।
कांटेक्ट करने की प्रक्रिया
- पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर वहां आपको होम पेज दिखाई देगा।
- उसके बाद आपको ‘हेल्प’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज खुलेगा।
- यहां आपको एक्ट और प्रॉब्लम टाइप का चयन करना होगा।
- फिर आपको अपना सब्जेक्ट, नाम, ईमेल, फोन नंबर, और कमेंट दर्ज करना होगा।
- इसके बाद, आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा।
- अंत में, सबमिट के विकल्प पर क्लिक करके आप अपनी कांटेक्ट कर सकते हैं।
संपर्क विवरण
- Address- Labour Department, Haryana, 30 Bays Building, Sector 17, Chandigarh – 160 017
- Email- For Technical Support: maillabourhry∂gmail.com For Other Purpose: labourcommissioner∂hry.nic.in
- Contact details- Head Office: 0172-2701373 ALC Head Office: 0172-2971059
- IT Cell :0172-2971057
- ALC NCR: 0124-2322148
- Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226
- Toll-Free No. : 1800-180-4818
- SARAL Helpline: 0172-3968400
- Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129 (टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)
- HBOCW Board : 0172-2575300
Conclusion:
दोस्तों, हमने Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana के संबंध में आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट www.gov.dailyupdateshq.com पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।